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वार्ड पंच के निलंबन पर हाईकोर्ट ने दिया स्टे ऑर्डर    ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश पर रोक

वार्ड पंच के निलंबन पर हाईकोर्ट ने दिया स्टे ऑर्डर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश पर रोक

 

फूलियाकलां|फूलियाकलां ग्रामपंचायत के वार्ड संख्या 9 की वार्ड पंच श्रीमती सदरून को पिछले दिनों ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने  राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के तहत निलंबन करने का आदेश जारी किया। जिस पर 3 जुलाई को राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दिए हैं।

गौरतलब है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन सचिव जांच रेखा सांमरिया ने फूलियाकलां वार्ड पंच सदरून के खिलाफ निलंबन के आदेश जारी किए थे। जिसके तहत वार्ड पंच सदरून  निलंबन काल के दौरान  ग्राम पंचायत फूलियाकलां के किसी भी कार्य एवं कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगी।

मामले को लेकर वार्ड पंच सदरून ने कोर्ट का सहारा लिया। जिस पर कोर्ट में सदरून को स्टे मिल गया।

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