--> -->
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
चैक अनादरण के मामले में आरोपी दोषमुक्त

चैक अनादरण के मामले में आरोपी दोषमुक्त



राशमी। स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट पृथा फौजदार ने चेक अनादरण के मामले में आरोपी शंकर लाल पिता मथरालाल बैरवा नि. भालोटा की खेडी  को दोषमुक्त करार दिया है। अधिवक्ता कैलाश चंद्र सेरसिया ने बताया कि चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा राशमी ने जरिये शाखा सचिव न्यायालय में 9 नवंबर  2022 को 2 लाख तेरह हजार 3 सौ अठारह रू. वसूली का एक परिवाद दायर किया था। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर परिवाद दायर कर सुनवाई शुरू की थी। परिवाद की न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय राशमी में चल रही थी। अभियुक्त की और से अधिवक्ता कैलाश चंद्र सेरसिया विधिक दायित्व के संदर्भ में युक्तियुक्त संदेह साबित करने में सफल रहे, बैंक के पक्ष में सृजित उपधारणा खंडित रही। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषमुक्त  कर दिया ।




Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4

Advertise under the article