चैक बाउंस के मामले में आरोपी बरी
सोमवार, 9 जून 2025
राशमी। स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट पृथा फौजदार ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी फखरूद्दीन मेवाती नि. पहुंना को दोषमुक्त करार दिया है। अधिवक्ता कैलाश चंद्र सेरसिया ने बताया कि पहुंना निवासी कमलनयन तोतला ने अपनी फर्म मातेश्वरी एंटरप्राइजेज के नाम से न्यायालय में 29 जनवरी 2020 को परिवाद दायर किया था। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ परिवाद दायर कर सुनवाई शुरू की थी। परिवाद की सुनवाई

न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय राशमी में चल रही थी। सोमवार को न्यायाधीश ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय राशमी में चल रही थी। सोमवार को न्यायाधीश ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।