
चैक अनादरण के मामले में फखरूद्दीन बरी
शुक्रवार, 1 अगस्त 2025
चित्तौड़गढ़ । एक लाख 69 हजार रुपए के चेक अनादरण के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट राशमी श्रीमती पृथा फौजदार ने पंहुना निवासी फखरूद्दीन मेवाती को बरी कर दिया। फखरूद्दीन के अधिवक्ता कैलाश चंद्र सेरसिया के अनुसार परिवादी पंहुना निवासी कमलनयन तोतला ने अपनी फर्म मातेश्वरी एंटरप्राइजेज के जरिए एक चैक भवन निर्माण की सामग्री सप्लाई की बकाया रकम बकाया बता चैक न्यायालय में पेश किया । तोतला देनदारी साबित करने में नाकाम रहे कि उन्होंने फखरूद्दीन मेवाती को भवन निर्माण की सामग्री सप्लाई की हो और उसके पेटे चैक दिया हो ।