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दस वर्ष पुराने मामले में अपर सेशन न्यायाधीश सरिता मीणा ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा।

दस वर्ष पुराने मामले में अपर सेशन न्यायाधीश सरिता मीणा ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा।

गुलाबपुरा (रामकिशन वैष्णव) स्थानीय अपर सेशन न्यायाधीश सरिता मीणा ने दस साल पुराने मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला दिनांक 9 जनवरी 2013 को चांदमल रेबारी के साथ मुलजिम नेनु, नारायण और बक्षु ने पुराने पट्टे की रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी और लकड़ियों से मारपीट की।  मारपीट में गंभीर घायल चांदमल रेबारी ने एमजीएच भीलवाड़ा में आसींद पुलिस को पर्चा बयान दिया और इलाज के दौरान चांदमल रेबारी मौत हो जाने से आसींद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की जिसमें सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कमल जीनगर ने पैरवी करते हुए कुल 18 गवाह और 18 दस्तावेज पेश कराए जिनके आधार पर मुलजिम नारायण सिंह पुत्र नैनू गुर्जर निवासी पांडव व बक्सु पुत्र नेनु गुर्जर निवासी पांडव को धारा 304 आईपीसी में दोषी करार देते हुए का आजीवन कारावास व 20 हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया।

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