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सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में गठित टास्क फोर्स की बैठक आयोजित

सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में गठित टास्क फोर्स की बैठक आयोजित



जिला कलक्टर ने सिंगल युज प्लास्टिक के प्रतिबंध की प्रभावी पालना के दिए निर्देश

चित्तौड़गढ़, कैलाश चन्द्र सेरसिया। जिला कलक्टर पियुष समारिया की अध्यक्षता में सोमवार को समिति कक्ष में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं निस्तारण के संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु गठित टास्क फोर्स समिति तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के सम्बंध में संवेदिकरण एवं दक्षता उन्नयन की बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में जिला कलक्टर द्वारा नगर परिषद एवं नगर पालिका द्वारा किये जा रहे अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा की गई तथा जिन नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण हेतु मटेरियल रिकवरी फेसेलिटी का अभी तक संचालन आरम्भ नही हुआ है, उन्हे अतिशीघ्र इसका संचालन आरम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने जिले के समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सुचारू संचालन के सम्बंध में दिशा निर्देश दिये गये एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु जारी निर्धारित मानको की कठोर पालना हेतु पाबन्द किया गया। 

जिला कलक्टर द्वारा सिंगल युज प्लास्टिक के प्रतिबंध की प्रभावी पालना हेतु नगर परिषद, नगर पालिका एवं विभिन्न विभागों को प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वन हेतु निर्देश दिये गये। प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वन हेतु समस्त अधिकारियों को जन-जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न तरह की जन जागरूकता गतिविधिया आयोजित करने हेतु निर्देश दिये गये।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद जैसे प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे कैंडी स्टिक, आईसक्रीम की इंडिया, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकाल ) की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, कटलरी मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के ईर्द-गिर्द लपेटने / पैक करने वाली फिल्म, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक / पीवीसी बैनर, स्ट्रिर का विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय व उपभोग 01 जुलाई 2022 से प्रतिबन्धित किया गया है। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति प्रतिबंधित सिंगल युज प्लास्टिक के उत्पादन इकाईयों की सूचना राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्रेषित करेगा उसे 5000/- रूपये का वित्तीय पुरस्कार दिया जायेगा।

बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मोहित सिंह शेखावत सहित जिले की विभिन्न नगर परिषद् , नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी एवं प्रतिनिधि तथा सम्बधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित हुए।

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