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चित्तौड़गढ़: चुनाव में संदेहास्पद लेनदेन पर रहेगी नजर

चित्तौड़गढ़: चुनाव में संदेहास्पद लेनदेन पर रहेगी नजर



अचुनाव में खड़़े होने वाले अभ्यर्थियों को खोलना होगा पृथक खाता

चित्तौड़गढ़ कैलाश चन्द्र सेरसिया। लोकसभा आम चुनाव 2024 के अन्तर्गत जिले में स्थित सभी बैंक अधिकारियों के साथ निर्वाचन व्यय लेखा प्रकोष्ठ के अतिरिक्त नोडल प्रभारी अधिकारी राघव शर्मा वरिष्ठ लेखाधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय चित्तौड़गढ़ की अध्यक्षता में तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक अशोक कुमार वासवानी के समन्वयन में हुई। 

निर्वाचन व्यय लेखा प्रकोष्ठ के अतिरिक्त नोडल प्रभारी अधिकारी राघव शर्मा ने बताया कि चुनाव में खड़़े होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बैंक में एक पृथक खाता खोलने का आदेश है। यह खाता नोमिनेशन से पहले खोलना होगा, क्योंकि नामांकन फार्म भरते समय इस बैंक खाते का विवरण अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना होगा। निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ ज्वॉइन्ट खाता खोला जा सकता है, किन्तु परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या उसके साथ खाता नहीं खोला जा सकता ।

उन्होंने बताया कि यह खाता राज्य के किसी भी बैंक में या डाकघर में भी खोला जा सकता है। अभ्यर्थियों के बैंक खाता खोलने के लिए एक समर्पित काउन्टर पृथक से खोला जाना चाहिए, जो जमा एवं आहरण प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। संदेहास्पद लेन-देन के संबंध में सूचना निर्धारित प्रपत्र में लीड बैंक मैनेजर द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रकोष्ठ में जिले के समस्त बैंकों की सूचना साप्ताहिक दिनांकवार संकलित करते हुए भिजवाई जायेगी।

संदेहास्पद लेन-देन निम्न को माना जावेगा - 

अ. पिछले दो माह में जमा या निकासी का कोई उदाहरण हुए बिना निर्वाचन के दौरान रू. एक लाख से अधिक की असामान्य एवं संदेहजनक राशि की निकासी या बैंक खाते में डाला जाना।

ब. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले/निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे अन्तरण का कोई पूर्व उदाहरण हुए बिना त्ज्ळै के माध्यम से एक बैंक खाते में विभिन्न व्यक्तियों के खाते में राशि का  असामान्य रूप से राशि का अंतरण। 

स. अभ्यर्थी या उनकी पत्नी या उसके आश्रितों जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किये गये शपथ पत्र में उल्लेखित है जो मुख्य निर्वाचन अधिकरियों की बेबसाईट में उपलब्ध है, के बैंक खाते में रू. एक लाख से अधिक की नकद राशि जमा करना या निकालना।

द. निर्वाचन प्रकिया के दौरान राजनैतिक दल के खाते से रू. एक लाख से अधिक की नकद राशि निकालना व जमा करवाना।

ई. अन्य कोई भी संदेहजनक नकद लेन-देन, जिसे निर्वाचकों को रिश्वत देने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। 


सूचना कब-कब भेजी जानी है -

संदेहास्पद लेन -देन को राकने के लिए अग्रणी बैंक के नेतृत्व में एक प्रकोष्ठ बनाया जायेगा, जिसमें जिले के प्रत्येक बैंक एवं शाखाओं की सूची निर्धारित प्रारूप में भिजवाई जावें। 
संदेहास्पद लेन-देन की पहचान शाखा प्रबंधक द्वारा की जायेगी एवं सूचना लीड बैंक द्वारा संकलित कर साप्ताहिक दिनांकवार निर्वाचन व्यय लेखा प्रकोष्ठ को भिजवाई जायेगी।
नकदी परिवहन - बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बाहरी एजेंसियों/कंपनियों की नगदी वेन किसी भी परिस्थिति में उस बैंक के आलावा किसी प्रति पक्षकार एजेंसी/व्यक्तियों की नगदी नहीं ली जायेगी। इसके साथ ही बैंक द्वारा जारी किये गये प्रमाणित पत्र साथ होगे, जिसमें नगदी का विवरण अंकित होगा। नकदी वेन के साथ जाने वाले व्यक्ति को संबंधित एजेंसी द्वारा पहचान पत्र जारी किया जायेगा।

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