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महिला से छेड़छाड़ का आरोपी दोषमुक्त

महिला से छेड़छाड़ का आरोपी दोषमुक्त



चित्तौड़गढ़ । न्यायिक मजिस्ट्रेट राशमी श्रीमती पृथा फौजदार की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया । अभियोजन के अनुसार सन् 2021 में एक महिला ने पुलिस थाना राशमी को रिपोर्ट देकर कहा कि वह खेत से रजका लेकर घर आ रही थी , तो ग्राम नंगपुरा निवासी नारायण सिंह पिता मिठुसिंह ने रास्ता रोककर अभद्रता, छेड़-छाड़ करते हुए रजका का भारा नीचे गिरा दिया और ओढ़नी खिंच ली । थाना राशमी ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता कैलाश चंद्र सेरसिया ने पैरवी की। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने सोमवार को आरोपी नारायण सिंह को दोषमुक्त कर दिया।

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