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2.168 किलोग्राम अफीम सहित दो व्यक्ति एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत गिरफ्तार

2.168 किलोग्राम अफीम सहित दो व्यक्ति एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ (कैलाश चंद्र सेरसिया)

राजस्थान में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी पर रोक लगाने के अपने सतत प्रयासों के तहत केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन.) राजस्थान ने अवैध अफीम जप्त करने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्यवाही श्री नरेश बुन्देल, उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा (राज.) के मार्गदर्शन में की गई।

मादक पदार्थ विरोधी अभियान जारी रखते हुए, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन), चित्तौड़गढ़-प्रथम एवं द्वितीय डिवीजन के अधिकारियों ने चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला खुर्द गांव के निकट आवरी माता रोड पर एक मोटरसाइकिल को रोका और कुल 2.168 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद किया तथा दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
एक विशेष सूचना मिलने पर कि दो व्यक्ति आवरी माता मार्ग से होते हुए अकोला खुर्द गांव के निकट चित्तौड़गढ़ जिले में ड्रग तस्कर को अफीम पहुंचाएंगे, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, चित्तौड़गढ़-प्रथम एवं द्वितीय डिवीजन के अधिकारियों की एक टीम गठित की गई और रवाना किया गया। संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी गई। मोटरसाइकिल की सफलतापूर्वक पहचान करने के बाद निवारक दल ने दिनांक 18.06.2025 को मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को रोका, जिसके परिणामस्वरूप कुल 2.168 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, बरामद अवैध अफीम तथा एक बाइक को जप्त कर लिया और दो व्यक्तियों को एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन) अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्यवाही जारी रखेगा ताकि राज्य में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जा सके। 
किसी भी प्रकार का नशा एवं मादक पदार्थ की तस्करी से संबंधित जानकारी साझा करने के लिये निम्न नम्बरों पर सम्पर्क करें । 0744 2438928 (Control Room); 8764748232 (WhatsApp); Email : [email protected] । जानकारी देने वाले का नाम व पहचान गोपनीय रखी जायेगी।  
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा

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