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छ:सौ किलो गांजा तस्कर को एडीजे न्यायालय ने पन्द्रह साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई!

छ:सौ किलो गांजा तस्कर को एडीजे न्यायालय ने पन्द्रह साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई!

गुलाबपुरा (रामकिशन वैष्णव)  स्थानीय अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश सरिता मीणा ने 600 किलो गांजा तस्करी करने के आरोपी किशनलाल पुत्र आधाप्रसाद हरिजन आयु 29 वर्ष निवासी हाथीपुर जिला आजमगढ़ उत्तरप्रदेश को 15 साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपया का जुर्माना लगाया।
 24 जून 2018 को रायला थाना अधिकारी ने ट्रक में अवैध 600 किलो गांजा परिवहन करते हुए एनएच 79 पर लांबिया चौराहे पर आरोपी किशनलाल को गिरफ्तार किया था, 
      आरोपी के विरुद्ध थाना रायला ने 8/20 एन डी पी एस एक्ट में चालान पेश किया जिसमें राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक कमल जीनगर ने 13 गवाहों के बयान कराते हुए 41 दस्तावेज पेश किए जिस पर न्यायालय ने आज आरोपी को 15 वर्ष की कठोर सजा व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है! 

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