चित्तौड़गढ़: 22 फरवरी से 30 जून तक जिले में लाउडस्पीकर का उपयोग निषिद्ध
शुक्रवार, 23 फ़रवरी 2024
रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है
चित्तौड़गढ़ कैलाश चन्द्र सेरसिया। जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने आदेश जारी कर 22 फरवरी से 30 जून तक सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यन्त्रों तथा लाउड स्पीकर का उपयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया है।
आदेश के अनुसार वर्तमान में छात्र-छात्राओं के अध्ययन एवं परीक्षाओं के मध्यनजर आम जनता की सुविधा एवं शांति बनाए रखने हेतु किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक, विस्तारक यंत्रों तथा लाउड स्पीकर के उपयोग को रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रतिबंधित किये जाने हेतु "कोलाहल नियंत्रण आदेश जारी किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिला क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक, विस्तारक यंत्रों तथा लाऊडस्पीकर का उपयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नहीं कर सकेगा